शिक्षा अधिकारी ने दिये महाविद्यालय प्राचार्य को निर्देश
महाविद्यालय लखावटी में आशु लिपिक भर्ती में ना हो कोई अनियमितता , बरतने पर होगी कठोर कार्रवाई

औरंगाबाद (बुलंदशहर )क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ ने अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी में प्रस्तावित आशु लिपिक भर्ती में कोई अनियमितता ना बरते जाने हेतु कड़े निर्देश दिए हैं। यह निर्देश एक शिक्षाविद के द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ को लिखे शिकायती पत्र के संदर्भ में जारी हुए हैं।
अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी में आशु लिपिक भर्ती का मामला अब बेहद तूल पकड़ चुका है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ डॉ मोनिका सिंह ने प्राचार्य को लिखे अपने पत्रांक 4231 दिनांक 20 जनवरी 26 द्वारा कहा है कि डाक्टर चारु शर्मा सहायक आचार्य रसायन विज्ञान विभाग किसान डिग्री कालेज सिंभावली हापुड़ ने शिकायती पत्र भेजकर अवगत कराया है कि महाविद्यालय लखावटी में प्रस्तावित आशु लिपिक भर्ती पूर्व नियोजित आकाश चौधरी पुत्र जयवीर सिंह निवासी गांव बछलौता जनपद हापुड़ का चयन पहले से ही सुनिश्चित निर्धारित किया गया है। जबकि आकाश चौधरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है।
उच्च शिक्षा अधिकारी को भेजे शिकायती पत्र में यह भी कहा गया था कि पूर्व नियोजित अभ्यर्थी की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के भर्ती प्रक्रिया संविधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन है।
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को प्रस्तावित आशु लिपिक भर्ती में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता बरतने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विदित हो कि अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी में आशु लिपिक भर्ती प्रकिया में पूर्व निर्धारित व्यक्ति की तैनाती कराने की शिकायत महाविद्यालय संस्थापक स्वर्गीय रायबहादुर चौधरी अमर सिंह के धेवते चौधरी भवतोष कुमार ने तमाम अधिकारियों से की थी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ के उक्त पत्र से शिकायत की विश्वसनीयता पर मौहर लगती नजर आ रही है।
रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल






