बुलन्दशहर

अलावा रहीमपुर के चर्चित अशोक अपहरण कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास साथ ही लगाया अर्थदंड 

फैसले से परिजनों में छाई खुशी 

औरंगाबाद (बुलंदशहर )ए डी जे फास्ट ट्रैक तृतीय शिवानंद ने ग्यारह वर्ष पहले हुऐ बहुचर्चित अशोक अपहरण कांड के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा सभी आरोपियों पर दस दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले से परिजनों को बहुत राहत मिली और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि अपह्रत किये गये अलावा रहीमपुर निवासी अशोक कुमार सिंह की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है।

गांव अलावा रहीमपुर निवासी अशोक कुमार सिंह लखावटी में अमर सिंह महाविद्यालय के सामने हलवाई की दुकान चलाते थे। वर्ष 2014 में उनका अपहरण फिरौती के लिए कर लिया गया था। मामला 3अक्टूबर 2014 को औरंगाबाद थाने में दर्ज कराया गया था। अदालत ने अपने फैसले में दीपक त्यागी निवासी खडखडी हापुड़,गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र , श्री मति रिंकू, दोनों निवासी पवला पिलखुवा तथा मनोज कुमार शर्मा निवासी बजरंगपुरी,कला पिलखुवा को आजीवन कारावास की सजा और दस दस हजार रुपए जुर्माना लगाया।

ग्यारह वर्ष बाद आये फैसले से अशोक के परिजनों को बहुत राहत मिली और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होने मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया। अशोक के भाई बच्चूसिंह,मदन सिंह, मुकेश कुमार, बेटे पंकज व राजकुमार राणा, भतीजे मौंटी राणा आदि मौजूद रहे,

रिपोर्टर राजेन्द्र अग्रवल

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