बुलन्दशहर

नगर पंचायत अध्यक्षा को मिली बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्की वाल्मीकि की गैर इरादतन हत्या के मामले में लगाई गिरफ्तारी पर रोक

औरंगाबाद (बुलंदशहर ) नगर पंचायत अध्यक्षा सलमा कुरैशी और उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी को एक बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सलमा अब्दुल्ला और उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बेंच में न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान तथा न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी शामिल रहे।

विदित हो कि विक्की वाल्मीकि की असामायिक मौत के पश्चात विक्की की मां सरोज देवी की तहरीर पर पुलिस ने नामजद कराये गये सलमा अब्दुल्ला तथा उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी सहित पांच लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था । इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों की याचिका पर फैसला सुनाया है।

रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल

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