गैंगस्टर के अपराधी को न्यायालय ने सुनाई 02 वर्ष कारावास व ₹5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा

बुलंदशहर :विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त हिमांशु उर्फ़ पुष्पेंद्र पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम सहरिया उर्फ सिहाली नगर थाना आहार जिला बुलंदशहर ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था जिसका गैंग लीडर दिनेश था इस गैंग में कुल 03 सदस्य थे गैंग के सभी सदस्य अपने आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध शास्त्रों के बल पर जानलेवा हमला कर वाहन/ संपत्ति लूट कर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करते थे सभी अभियुक्त गण अभ्यस्त अपराधी थे सभी अपराधियों का काफ़ी लंम्बा आपराधिक इतिहास था अभियुक्त गण द्वारा किए जा रहे अपराधों से अभियुक्त गण का क्षेत्र की जनता व आस पास मे भय व आतंक व्याप्त था इस गैंग के भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा लिखाने तथा गवाही देने को तैयार नहीं होते थे इस गैंग के द्वारा किए जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक औरंगाबाद ने उक्त गिरोह के विरुद्ध दिनांक 16-09-22 को गैंग चार्ट तैयार किया था उक्त गैंग चार्ट के आधार पर दिनाक 04-11-22 को गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया क्लाप अधिनियम (उत्तर प्रदेश) क़ी धारा 2/3 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध fir दर्ज कराई इस अभियोग की विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष अगोता द्वारा की गई विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य संकलित करके विवेचक ने अभियुक्तगण हिमांशु उर्फ़ पुष्पेंदर आदि नफर 03 के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के पर्याप्त सबूत पाए जाने पर धारा 2/3 उत्तर प्रदेश ग्रहोबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों व बहस को सुनने के पश्चात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्र विजय श्रीनेत ने अभियुक्त हिमांशु उर्फ़ पुष्पेंदर को 02 वर्ष के कारावास व ₹05 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
रिपोर्टर नितिन सोनी







