ग्रेटर नोएडा

मा० राज्य सुचना आयुक्त द्वारा जनसूचना अधिकारी, तहसीलदार, तहसील-सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, श्री अजय कुमार को किया गया कारण बताओ नोटिस जारी

ग्रेटर नोएडा:मा० राज्य सुचना आयुक्त द्वारा बार बार नोटिस देने के बाद भी 1 साल 2 महीने में भी अपीलार्थी को नहीं मिली सुचना मा० राज्य सुचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए जनसूचना अधिकारी, तहसीलदार, तहसील-सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, श्री अजय कुमार को इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि अपीलार्थी का मूल आवेदन-पत्र का पुनः परीक्षण करते हुए बिन्दुवार सूचनाएं 15 दिन के भीतर अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएं एवं अगली सुनवाई तिथि पर वे आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर बताएं कि क्यों न सूचना नहीं देने के लिए उनके विरुद्ध “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

रिपोर्ट- घनश्याम पाल निर्मल

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