बुलन्दशहर

संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारों का अवैध कब्जा हटाने का आरोप 

नगर पंचायत ई ओ से हाईकोर्ट ने किया जबाब तलब 

औरंगाबाद (बुलंदशहर )जन हित याचिका की आड़ में संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारों का अवैध कब्जा हटाने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से 12 अक्टूबर तक जबाब मांगा है।

अधिवक्ता प्रदीप कुमार लोधी की जन हित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए थे। अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने अधिशासी अधिकारी को 7 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब किया था। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार ने न्यायालय में हाजिर होने से पूर्व राजस्व विभाग की टीम के साथ अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई थी।

गाटा संख्या 1758 के सह खातेदार अमित कुमार सुमरती देवी का कब्जा अवैध मानते हुए हटवा दिया था। अमित कुमार और सुमरती देवी आदि ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने कब्जे को वैध बताते हुए अपने कब्जे को पुनः बहाल कराये जाने की मांग की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी से अपना जबाब 12 अक्टूबर तक दाखिल करने का निर्देश जारी किया है।

रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल

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