अपराध

आसाराम बापू 11 सालों के बाद जमानत पर जेल से आये बाहर

जोधपुर: सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 2013 दुष्कर्म मामले में आसाराम बापूजी को अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद आसाराम बापूजी 11 साल बाद जेल से बाहर आ गये, हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के इलाज कराने के लिए 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत जैसा ही आदेश दिया है। आसाराम 2013 दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते पहले आसाराम को चिकित्सा के आधार पर राहत प्रदान की थी। शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद आसाराम के वकीलों ने हाईकोर्ट में सजा निलंबन याचिका दायर की। हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम को अंतरिम जमानत प्रदान की, क्योंकि उनकी याचिका की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समान थी। आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा कि अंतरिम जमानत की शर्तें वहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को लगाईं थीं। हाईकोर्ट ने सिर्फ एक अलग शर्त लगाई है, जिसके तहत अगर आसाराम को जोधपुर के बाहर यात्रा करनी हो तो तीन कांस्टेबल को साथ ले जाना होगा और उनकी यात्रा का पूरा खर्चा आसाराम को ही वहन करना होगा,

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