राजस्थान

दुष्कर्म मामले में उम्र कैदी धर्मगुरु आसाराम बापू को छह माह की दी अंतरिम जमानत

स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को जमानत मिलने पर भक्तों में खुशी की लहर

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर छह महीने की जमानत प्रदान की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश आसाराम की सजा स्थगन और नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने अदालत में दलील दी कि 84 वर्षीय आसाराम लंबे समय से बीमार हैं और जेल में उनका समुचित इलाज संभव नहीं है। इसलिए, उन्हें इलाज के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाना चाहिए।

वहीं, राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी और पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आसाराम को छह महीने की जमानत देने का आदेश सुनाया। आसाराम को अप्रैल 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी,

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