पुलिस ने दी आमजन को कानूनी धाराओं में परिवर्तन की जानकारी
आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा जीवनपर्यंत जेल में, साइबर ठगों के चंगुल में ना फंसें फंस ही जायें तो 1930पर करें काल
औरंगाबाद (बुलंदशहर ) थाना पुलिस ने एक जुलाई 24 से लागू भारतीय न्याय संहिता 23 के अंतर्गत नवीन कानूनी धाराओं में हुए महत्वपूर्ण बदलाव से आम जनता को रूबरू कराने के उद्देश्य से एक आम सभा बुलाई। बैठक को सम्बोधित करते हुए थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 एक जुलाई 24 को प्रभावी हो गई है। अब सभी कानूनी कार्रवाई इसी न्याय संहिता के अंतर्गत होगी।मावलीचिंग सामूहिक बलात्कार आतंकी अपराध, महिला एवं बाल अपराधों में और अधिक कठोर कार्रवाई होगी। सभी बदलाव आधुनिक आवश्यकता अनुरूप किये गये हैं।इसी के साथ साथ व्यक्ति के मानवाधिकार की भी रक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
उन्होंने सभी को कानून का पालन करने, पुलिस को सहयोग करने और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की अपील करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
एस एस आई मुनेंद्र कुमार ने बताया कि पहले आजीवन कारावास की स्थिति में अपराधी निर्धारित समय सीमा पूरी करने के उपरांत जेल से रिहा कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आजीवन सजा प्राप्त अपराधी अब जीवन पर्यन्त जेल ही में रहेगा।
विवेक मलिक ने साइबर ठगों की कार्यशैली और तौर तरीकों पर प्रकाश डाला और उससे बचने के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। तथा फ्राड हो जाने पर तत्काल 1930पर काल कर पुलिस को सूचना देने की अपील की।
इस अवसर पर सभासद पति शहाजुद्दीन मेवाती उर्फ भूरा मेवाती, वकील अहमद, व्यापारी शिवकुमार गुप्ता, बब्लू अग्रवाल, सुशील कुमार अग्रवाल लवली, जाने आलम, रिंकू लोधी, गौरव सिंघल,नईम कुरैशी, महेश लोधी, अनेक ग्राम प्रधान, आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे थाना प्रभारी विनोद कुमार ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल