बुलन्दशहर

सी एच सी ऊंचागांव के गेट के विरुद्ध याचिका उच्च न्यायालय ने की खारिज 

याचिका जनहित के विरुद्ध निजी लाभ हेतु पाई

औरंगाबाद (बुलंदशहर )सी एच सी ऊंचागांव के मुख्य द्वार के खिलाफ डाली गई याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित डबल बेंच ने इसे जन हित विरोधी और याचिका दायर करने वाले के निजी हितों के लिए डाली गई करार देते हुए खारिज कर दिया।

विदित हो कि क्षेत्र पंचायत उंचागांव की खुली बैठक में सी एच सी का गेट बनाने का प्रस्ताव पारित किया था तथा संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए टैंडर जारी करने के उपरांत काम शुरू किया गया था । इसके विरुद्ध आजाद अधिकार सेना पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज कर दिए जाने से महीनों से अटके गेट निर्माण कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। तमाम क्षेत्रवासियों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है ब्लाक प्रमुख माया शर्मा ने इसे नेक नीयत और न्याय की जीत बताया है।

रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल

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