ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण:पांच अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति, तीन निलंबित

राजेश बैरागी-
ग्रेटर नोएडा: पतवाड़ी गांव में बगैर भूमि अधिग्रहण किए भूखंड आवंटन के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने अपने पांच अधिकारियों को निलंबित करने की संस्तुति शासन से की है। इनमें से तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पतवाड़ी गांव में बिना अधिग्रहित भूमि पर एक भूखंड का आवंटन किया गया था। बाद में भूखंड का लीज प्लान तैयार कर लीज डीड भी करा दी गई। भूखंड का कब्जा देने के समय पता चला कि जहां भूखंड आवंटित किया गया है,वह भूमि प्राधिकरण के पास है ही नहीं। इस मामले में प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी आर के देव, यहां नियुक्त रहे एक तहसीलदार, वरिष्ठ प्रबंधक प्रवीण सलोनिया, प्रबंधक कमलेश कुमार चौधरी उर्फ डॉ के डी मणी व लेखपाल श्रीपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई।इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री लक्ष्मी वी एस ने बताया कि पांचों अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की संस्तुति शासन से की गई है। सूत्रों के अनुसार इनमें से के डी मणी, प्रवीण सलोनिया व श्रीपाल को निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण सलोनिया फिलहाल नोएडा प्राधिकरण में नियुक्त है।