राष्ट्रीयशिक्षण संस्थान

खुशी का माहौल:UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक’, अब क्या करेगी सरकार? 19 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित 2026 इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश ने इन नियमों को ‘अस्पष्ट’ और ‘दुरुपयोग के लायक’ बताया है. सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे कथित भेदभाव और ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ के आरोपों के बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार को नई कमेटी बनाने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी. जानिए केंद्र सरकार क्या तर्क उस दिन रख सकती है?

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव मिटाने के इरादे से लाए गए यूजीसी (UGC) इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘हथौड़ा’ चला दिया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक पुराने यानी 2012 के नियम ही प्रभावी रहेंगे. कोर्ट की इस टिप्पणी ने केंद्र सरकार और यूजीसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सीजेआई ने इन नियमों को ‘दुरुपयोग के लायक’ बताया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, जिसमें केंद्र सरकार को अपना रुख रखना होगा.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!