पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराई एफ आई आर
गाड़ी और चालक पुलिस के हवाले चावल राशन कार्ड की सुपुर्दगी में दिया
औरंगाबाद( बुलंदशहर )नायब तहसीलदार द्वारा पकड़े गए चावल भरे ट्रक मामले में पूर्ति निरीक्षक दीपांकर शर्मा ने चावल राशन का होने की पुष्टि हो जाने के बाद गाड़ी चालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई है । गाड़ी और चालक को पुलिस को सौंप दिया गया जबकि पकड़े गए चावल को राशन डीलर की सुपुर्दगी में दे दिया।
नायब तहसीलदार औरंगाबाद ललित नारायण प्रशांत द्वारा शुक्रवार को घास मंडी में पकड़े गए चावल भरे ट्रक मामले में पूर्ति निरीक्षक दीपांकर शर्मा ने शनिवार को औरंगाबाद थाने में लिखित तहरीर देकर गाडी संख्या यूपी 13 डी टी 7103 के चालक समीर पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद कस्बा औरंगाबाद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। तहरीर में कहा गया है कि पकड़े गए चावल की जांच विप्पण निरीक्षक औरंगाबाद से कराई गई जिन्होंने पकड़े गए चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाला खाद्यान्न होने की पुष्टि की। गाड़ी चालक चावल के विषय में कोई भी दस्तावेज बिल आदि प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके चलते जिलाधिकारी की अनुमति लेकर समीर पुत्र इलियास के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। चालक और गाड़ी पुलिस को सौंप कर पकड़े गए 34 बोरे चावल जिनका वजन 18कुंटल 85 किलो ग्राम पाया गया सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता वकील अहमद निवासी खिड़की स्याना की सुपुर्दगी में दे दिया। राशन का चावल पकड़े जाने और एफ आई आर दर्ज होने से कालाबाजारियों में हड़कंप मचा हुआ है। विदित हो कि कस्बे और आसपास के देहात में भारी पैमाने पर राशन में हेराफेरी उपभोक्ताओं का शोषण राशन कटौती धड़ल्ले से जारी है।
रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल